छह वर्षीय मासूम से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

जैसलमेर. पॉक्सो न्यायालय ने छह वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह मालावत ने दो वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी सिंहड़ार निवासी नरेन्द्रसिंह को दण्डित किया है। मामले के अनुसार जिले के एक गांव की छह वर्षीय पीडि़ता जब अभियुक्त की दुकान पर पेंसिल लेने गई थी तो आरोपी नरेन्द्रसिंह ने उसे चॉकलेट देने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने घर के कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। परिवादी की ओर से दर्ज एफआइआर के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी नरेन्द्रसिंह पुत्र बख्तावरसिंह निवासी सिंहड़ार के विरुद्ध धारा 342, 376 कख भादसं व 3 (ग)/४ पॉक्सो अधिनियिम में आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभिोजक जेठाराम माली ने पैरवी करते हुए कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। प्रकरण में अनुसंधान शाखा की ओर से संकलित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को भेजे गए नमूनों की एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर भी अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित पाई गई। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्त को धारा 342, 376 कख भादसं व धारा 3(ग)/४, 5 (ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध कर अभियुक्त को धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड और धारा 342 भादसं के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



source https://www.patrika.com/jaisalmer-news/20-years-rigorous-imprisonment-for-raping-a-six-year-old-innocent-7201291/

Comments

Popular posts from this blog

प्रत्याशी तय करने में छूटे पसीने : दोनों पार्टियों पर मंडरा रहा बगावत और भीतरघात का खतरा

युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर में दी जानकारियां